Is Kite flying banned in India? सावधान! हो सकता है जाने अनजाने में आप बहुत से कानूनों का उल्लंघन कर रहे हों। हम में से ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि हम सभी नियमों का पालन करते हैं और कोई कानून नहीं तोड़ते हैं। हालाँकि, कुछ कानून ऐसे भी हैं जिन्हें हम बार-बार तोड़ते रहते हैं और हमें हमें एहसास भी नहीं होता।
ना जाने आप में से कितनों ने अपने बचपन में ही कुछ ऐसी गैर कानूनी हरकतें कर दी होंगी जिनसे आप खुद अनजान होंगे। ऐसा ही एक मासूम जुर्म है जो आप में से बहुत से लोगों ने ज़रूर किया होगा। वह है बिना परमिट पतंग उड़ाना! अरे हुज़ूर इसमें हसने की कोई बात नहीं हैं। वाकई में कानून के हिसाब से भारत में बिना परमिट पतंग उड़ाना एक अपराध है(without aircraft permit kite flying banned)। पतंग उड़ाना एक ऐसी चीज़ है जिसे हममें से ज़्यादातर लोग प्यार करते हैं, खासकर मकर संक्रांति के समय। तो क्या अब तक भारत की छतों और छज्जों से उड़ने वाली लाखों रंग बिरंगी पतंगें गैरकानूनी थीं?
कैसे और क्यूँ है पतंगबाज़ी अपराध – Kite Flying Banned?
आइए विस्तार से जाने। भारत में बिना परमिट पतंग उड़ाना एक अपराध है |भारतीय विमान अधिनियम 1934 के अनुसार, आपको विमान उड़ाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। अधिनियम के अनुसार, एक विमान कोई भी मशीन होती है जो “वायु की प्रतिक्रिया से वायुमंडल में समर्थन प्राप्त कर सकती है जिसमें गुब्बारे, वायु जहाज, पतंग, ग्लाइडर और फ्लाइंग मशीन शामिल हैं।”
As per the Indian Aircraft Act, 1934, you need a permit to fly an aircraft. According to the Act, an aircraft is any machine that can “derive support in the atmosphere from reaction of the air that include balloons, air ships, kites, gliders and flying machines.”
याद रखें कि पतंग को लापरवाही से उड़ाने के लिए आपको 2 साल की कैद या 10 लाख रुपय तक का जुर्मान भी अदा करना पड़ सकता है। तो क्या बसंत और मकर संक्रांति पर आपको अपना पतंगों के प्रति प्रेम छोड़ देना चाहिए? क्या चाँद-तारा, अद्धा, चरखी मांजा सब बीती बातें हो जायेंगी? बिलकुल नहीं! क्यूंकि पतंग हमारी संकृति का अभिन्न अंग है। वैसे भी लेकिन घबराने की बात तो है ही नहीं। क्यूंकि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर सलमान ख़ान सब ने जाने अनजाने में यह मासूम गुनाह किया है।
पतंग उड़ाने का लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?
भारतीय कानून के अनुसार, देश में पतंग उड़ाने के लिए आपको एक लाइसेंस प्राप्त करना होता है। कुछ राज्यों और शहरों में लाइसेंस स्थानीय पुलिस थाने से प्राप्त किया जा सकता है तो कुछ जगह केवल भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है। देश में जब भी कोई बड़े स्तर पर पतंग महोत्सव, बैलून फेस्टिवल, हॉट एयर बैलून फेस्टिवल और ग्लाइडर उड़ाने से जुड़े कार्यक्रम होते हैं तो इसके लिए स्थानीय पुलिस थाने, प्रशासन और भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से भी अनुमति लेनी होती है।
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